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भारत सरकार ( NCVT) से मान्यता प्राप्त

चयन पद्धति

3.1.1 प्रवेश हेतु योग्यता क्रमशः 12वीं, 10वीं, 8वीं उत्तीर्ण एवं वरीयता क्रम में नाम पुकारे जायेंगे तथा उपस्थित अभ्यर्थियों को उसी क्रम में रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा कर उस दिन के लिए प्रवेश-टोकन दिये जायेंगे,जिसमें टोकन क्रमांक, समय, मेरिट संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या व अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा। उसी टोकन के क्रम में उस दिन प्रवेश दिया जायेगा।

प्रथम चक्र के प्रथम दिन पहले प्रवेश निःशक्तजन, सैनिक व महिला अभ्यर्थियों को क्षेतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुसार, प्रथमतः जिस वर्ग/श्रेणी से वे संबंधित हैं, उसी अनुसार प्रत्येक व्यवसाय/एकक में देंगे।  उसके बाद प्रवेश आरक्षित वर्गां े के लिये आरक्षित स्थानों पर दिया जावेगा। प्रवेश हेतु नाम पुकारने का क्रम वर्गवार अ.जा.-अ.ज.जा.-अन्य पिछड़ा वर्ग-विशेष पिछड़ा वर्ग रहेगा।

नोट:- सामान्य योग्यता क्रमानुसार महिलाओं के प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग की महिला को आरक्षित वर्ग की महिलाओं के स्थान रिक्त न होने पर, सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकता है।

3.1.2 द्वितीय दिन प्रवेश सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध स्थानों पर सामान्य वरीयता क्रम (Common Merit) अनुसार दिया जावेगा।

3.2 पहले प्रवेश आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध स्थानों पर किया जावेगा। यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में प्रवेश लेना चाहता है तो वह अपना टोकन लिखित सहमति देकर लौटायेगा एवं उसे सामान्य वर्ग की वरीयता के अनुसार प्रवेश हेतु निर्धारित काउन्सलिंग तिथि पर आना होगा। यह व्यवस्था केवल आरक्षित वर्ग हेतु ही है।

3.3 काउन्सलिंग दिनांक को प्रवेष हेतु उपलब्ध स्थानों के लिये तैयार प्रवेष चार्ट में प्रवेषित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमाकं व टाके न क्रमाकं लिखा जायेगा।

3.5.1 प्रथम प्राथमिकता

जिस जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है उस जिले के निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी। इस प्राथमिकता के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे:- 1. जिला दण्डनायक द्वारा प्रमाणित जिले का मूल निवासी। अथवा 2. वह अभ्यर्थी जिसने संबंधित जिले से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं/माध्यमिक/ बारहवींपरीक्षा नियमित छात्र/परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है। अथवा 3. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों की सन्तान/पत्नी/पति जो संबंधित जिलों में नियुक्त हैं। केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों की सन्तान/पत्नी/पति हेतु संबंधित कार्यालय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे राजस्थान के उसी जिले में कार्यरत हैं

3.5.2 द्वितीय प्राथमिकता

प्रथम प्राथमिकता के अभ्यर्थियों के प्रवेश के बाद स्थान रिक्त रहने पर राजस्थान के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय प्राथमिकता हेतु वे अभ्यर्थी पात्र माने जावेंगे जिन्होंने बिन्दु संख्या 3.5.1 में उल्लेखित किसी श्रेणी का राजस्थान के अन्य जिले से संबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया हो।

3.5.3 तृतीय प्राथमिकता

प्रथम व द्वितीय प्राथमिकता के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

5. प्रवेश में आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु प्रवेष वर्ष के 01 अगस्त/फरवरी को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। केवल ड्राईवर कम मैकेनिक (लाईट मोटर व्हीकल) व्यवसाय में अभ्यार्थी की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

6. प्रवेश में आरक्षण

प्रवेश हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार आरक्षण एवं सुपरन्यूमरेरी स्थानों की स्थिति निम्नलिखित सारणी-1 के अनुसार होगीः

सारणी - 1

व्यवसाय की निर्धारित क्षमता अनुसूचित जाति 16ः ’’अनुसूचित जनजाति 12ः अन्य पिछड़ा वर्ग 21ः ’सामान्य वर्ग अधिकतम प्रवेश स्थान पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला 16 सभी व्यवसाय 2 1 2 1 3 1 8 3 21

’ बिन्दु संख्या 6.5 के अनुसार विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी एक व्यवसाय एकक में सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध स्थानों में से एक स्थान पर प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। ’’ अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के 45 प्रतिशत स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति के स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर वे स्थान अनुसूचित जनजाति के अन्य अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। नोट:- 1ण् निःषक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यवसाय/एकक में प्रवेष क्षमता के

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